बिना अनुमति ताजिया जुलूस निकालना पड़ा भारी -आयोजक और डीजे संचालक पर केस दर्ज

उज्जैन। डीजे की तेज आवाज में ताजिया जुलूस निकालने की खबर मिलने पर पुलिस ने जुलूस निकालने और डीजे बजाने की अनुमति मांगी। जुलूस आयोजक और डीजे संचालक के पास अनुमति नहीं होने पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
महिदपुर थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार ने बताया कि बीती शाम गंगावाड़ी मेला रोड फीकर मोहल्ला से डीजे की तेज आवाज में ताजिया जुलूस निकालने की खबर मिली थी। जुलूस धुलेट तिराहा की ओर जा रहा था। पुलिस ने आधे रास्ते में पहुंचकर जुलूस निकालने वाले आयोजक की जानकारी मांगी। जुलूस साबिर शाह द्वारा निकाला जा रहा था। उससे अनुमति मांगी गई उसने बताया कि अनुमति नहीं ली गई है। जुलूस में बज रहे डीजे संचालक विनोद निवासी रामलीला मैदान से डीजे संचालित करने की अनुमित के संबंध में पूछा गया, उसके पास भी अनुमति नहीं थी। बिना अनुमति जुलूस और डीजे बजाने के मामले में साबिर शाह के खिलाफ जिलाधीश के आदेश का पालन नहीं करने की धारा- 223 (बी) बीएनएस और डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7/15 का केस दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने महिदपुर वासियों से अपील करते हुये कहा कि किसी भी प्रकार का जुलूस या आयोजन करने से पहले शासन से विधिवत अनुमति प्राप्त कर शासन के निर्देशानुसार ही कार्यक्रम आयोजित करें, अन्यथा पुलिस कार्यवाही व अन्य प्रशानिक कार्यवाही का सामना करना पड सकता है।

Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment